No Bail for Arvind Kejriwal
No Bail for Arvind Kejriwal- अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, जमानत पर रोक की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
एक ट्रायल कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्ज़ी पर सुनवाई स्थगित कर दी है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED ) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अभी तक इस मामले में अंतिम आदेश नहीं सुनाया है।
“आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि पक्षों को 24 जून, 2024 तक संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का अवसर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि स्थगन आवेदन पर आदेश शीघ्र ही पारित किया जाएगा और इसलिए यह उचित होगा कि यह अदालत कार्यवाही को एक तारीख तक स्थगित कर दे ताकि उसे आदेश पर विचार करने का अवसर मिल सके। पीठ ने आदेश दिया, “मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि इस मामले को परसों सुनवाई के लिए रखा जाए… इस बीच, यदि उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उसकी एक प्रति रिकॉर्ड में लाई जाए।”
उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंतिम निर्णय का इंतजार
अदालत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दर्ज किए जाने का इंतजार करेगी, हालांकि वह यह नहीं बता सकी कि ऐसा क्यों है। जस्टिस मिश्रा ने कहा, ‘आम तौर पर न्यायिक आदेशों को स्थगन आदेश में शामिल नहीं किया जाता है. ये सुनवाई के दौरान ही तय होंगे. इसलिए यह थोड़ा असामान्य है, लेकिन हम परसों इसकी घोषणा करेंगे।” केजरीवाल के वकील ने सवाल उठाया कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को कैसे रोक दिया, जबकि ईडी ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने स्वीकार किया है कि उसने सभी मामले के रिकॉर्ड को देखे बिना आदेश पारित किया था।
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